NEET PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 2021 ईडब्ल्यूएस / ओबीसी कोटा याचिका पर अब 6 जनवरी 2022 को फिर से सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच करेगी। इससे पहले भी यह सुनवाई 6 जनवरी को ही की जानी थी लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था।
आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने के लिए 29 जुलाई की नोटिफिकेशन का हवाला दिया। उनका कहना था कि यह खेल के बीच में नियमों को बदलने जैसा है क्योंकि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आरक्षण की बात की गई। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में नए आरक्षण के तहत जनरल कैटेगरी में 2500 से अधिक सीटें कम कर दी गई हैं इसलिए वर्तमान सेशन में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं, केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से काउंसलिंग जारी रखने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि रेज़िडेंट डॉक्टरों की यह मांग वास्तविक है। आरक्षण को लेकर वाद विवाद किया जा सकता है लेकिन काउंसलिंग को नहीं रोका जाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक शीर्ष अदालत ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण की वैधता पर फैसला नहीं कर लेती है।
जानकारी के लिए बता दें कि नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तय करने के मापदंड पर दोबारा विचार करने के फैसले के कारण काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के मापदंड पर फिर से विचार करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर किए जाने के बाद नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हुई। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हुई देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली समेत कई जगहों पर फेडरेशन ऑफ रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे।
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NEET PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट द्वारा नीट पीजी काउंसलिंग 2021 ईडब्ल्यूएस / ओबीसी कोटा याचिका पर अब 6 जनवरी 2022 को फिर से सुनवाई की जाएगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की अगुवाई वाली स्पेशल बेंच करेगी। इससे पहले भी यह सुनवाई 6 जनवरी को ही की जानी थी लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर के हड़ताल को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था।
आज की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने के लिए 29 जुलाई की नोटिफिकेशन का हवाला दिया। उनका कहना था कि यह खेल के बीच में नियमों को बदलने जैसा है क्योंकि परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आरक्षण की बात की गई। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में नए आरक्षण के तहत जनरल कैटेगरी में 2500 से अधिक सीटें कम कर दी गई हैं इसलिए वर्तमान सेशन में इसे लागू नहीं किया जाना चाहिए।
वहीं, केंद्र के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सर्वोच्च न्यायालय से काउंसलिंग जारी रखने की अनुमति मांगी है। उनका कहना है कि रेज़िडेंट डॉक्टरों की यह मांग वास्तविक है। आरक्षण को लेकर वाद विवाद किया जा सकता है लेकिन काउंसलिंग को नहीं रोका जाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक शीर्ष अदालत ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण की वैधता पर फैसला नहीं कर लेती है।
जानकारी के लिए बता दें कि नीट पीजी में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन तय करने के मापदंड पर दोबारा विचार करने के फैसले के कारण काउंसलिंग स्थगित कर दी गई थी। अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस कोटा के निर्धारण के मापदंड पर फिर से विचार करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर किए जाने के बाद नीट पीजी काउंसलिंग में देरी हुई। नीट पीजी काउंसलिंग 2021 में हुई देरी की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर दिल्ली समेत कई जगहों पर फेडरेशन ऑफ रेज़िडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (FORDA) के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे थे।
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