Board Exams 2022: सीबीएसई,आईसीएसई समते कई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कराने को लेकर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) की बेंच ने बुधवार को ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं स्टूडेंट्स को झूठा दिलासा देती हैं।
कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ऐसी संकट जैसी स्थिति नहीं है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। ये याचिकाएं छात्रों में भ्रम पैदा करती हैं। कोर्ट के इस कदम से ऐसा लग रहा है कि अब बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित होंगी। हालांकि इस मामले में अभी संबंधित राज्यों और शिक्षा बोर्ड के फैसले का इंतजार है।
गौरतलब है कि देश के कई राज्यों के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है और नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। हालांकि बाद में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।
क्या है पूरा मामला: 15 राज्यों के छात्रों ने ये मांग रखी कि ऑफलाइन परीक्षा को रद्द किया जाए और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से रिजल्ट बनाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम के विकल्प की भी मांग की।
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Board Exams 2022: सीबीएसई,आईसीएसई समते कई बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कराने को लेकर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस एएम खानविलकर (Justice AM Khanwilkar) की बेंच ने बुधवार को ये याचिका खारिज करते हुए कहा कि ऐसी याचिकाएं स्टूडेंट्स को झूठा दिलासा देती हैं।
कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल ऐसी संकट जैसी स्थिति नहीं है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए। ये याचिकाएं छात्रों में भ्रम पैदा करती हैं। कोर्ट के इस कदम से ऐसा लग रहा है कि अब बोर्ड की परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित होंगी। हालांकि इस मामले में अभी संबंधित राज्यों और शिक्षा बोर्ड के फैसले का इंतजार है।
गौरतलब है कि देश के कई राज्यों के 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑफलाइन परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की गई थी और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस एएम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है और नाराजगी जताते हुए जुर्माना लगाने की भी चेतावनी दी। हालांकि बाद में कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर कोई जुर्माना नहीं लगाया।
क्या है पूरा मामला: 15 राज्यों के छात्रों ने ये मांग रखी कि ऑफलाइन परीक्षा को रद्द किया जाए और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति से रिजल्ट बनाया जाए। इसके अलावा छात्रों ने इंप्रूवमेंट एग्जाम के विकल्प की भी मांग की।
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