शिक्षा निदेशालय ने 12 स्कूलों को अतिरिक्त फीस 9 प्रतिशत ब्याज के साथ पैरंट्स को वापस करने को कहा। निदेशालय ने सभी डीडीई को आदेश दिया है कि वह इन स्कूलों की स्टेटस रिपोर्ट को 15 दिन के अंदर निदेशालय के सामने दाखिल करें।
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