उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने या उनसे सहायता वापस लेने के संबंध में निर्णय शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के दिशानिर्देशों के अनुसार लिया जाएगा और कोई भी स्टूडेंट वंचित नहीं रहेगा।
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