इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले को पहली बार 4 मार्च को तब रिपोर्ट किया था, जब बोर्ड ने प्रस्ताव पास करके महिला निदेशक की शक्तियों पर अंकुश लगा दिया था। इसके तहत भर्ती का अधिकार उनसे ले लिया गया था। उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी प्रस्ताव में कही गई थी।
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