भारतीय संविधान नागरिकों को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार देता है। हालांकि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से होना चाहिए और नागरिकों की गतिविधि व सरकारी कामकाज में बाधा नहीं आनी चाहिए।
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