हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। याचिका दायर करने वाले कि ओर से अधिवक्ता दीनू कुमार ने जिरह के दौरान बताया कि राज्य सरकार ने 15 जून, 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसंबर 2019 में CTET परीक्षा पास कैडिंडेट इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं।
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