अदालत ने स्कूलों से कोई परिवहन शुल्क नहीं लेने के लिए भी कहा क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों को यह सुविधा नहीं दी जा रही थी। अदालत ने स्कूल के प्रबंधन को दो महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित पिछले सात महीने की अपनी बैलेंस शीट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
from Jansattaएजुकेशन – Jansatta https://ift.tt/2G9cWmt
via IFTTT अदालत ने स्कूलों से कोई परिवहन शुल्क नहीं लेने के लिए भी कहा क्योंकि लॉकडाउन की अवधि के दौरान छात्रों को यह सुविधा नहीं दी जा रही थी। अदालत ने स्कूल के प्रबंधन को दो महीने के भीतर चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित पिछले सात महीने की अपनी बैलेंस शीट दाखिल करने का निर्देश भी दिया।
No comments:
Post a Comment