Wednesday, July 1, 2020

ऑनलाइन क्‍लासेज़ न कराने वाले प्राइवेट स्कूल भी मांग सकते हैं ट्यूशन फीस: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

अदालत ने कहा कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन क्‍लासेज़ आयोजित नहीं भी कराई हैं, उन्हें भी अपने स्‍टाफ के वेतन और बिजली के बिल जैसे खर्चों को पूरा करना है। स्‍कूलों को अपने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मेनटेन रखना होगा ताकि जब छात्र स्कूलों में लौटें तो उन्‍हें क्‍वालिटी एजुकेशन के साथ-साथ बुनियादी सुविधाओं भी मिल सकें।

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