उत्तर प्रदेश में अभी तक हाईस्कूल और इंटर कालेज (अध्यापक-कर्मचारी वेतन भुगतान) नियमावली 1971 के तहत संस्कृत महाविद्यालयों के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। इसे यूजीसी के मानकों के अनुसार निर्धारित किया जाना है।
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